इंटरपोल के 8 प्रकार के नोटिस और उनके उद्देश्य इस प्रकार हैं:
1. रेड कॉर्नर नोटिस (Red Corner Notice)
यह नोटिस वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी या उनके प्रत्यर्पण को हासिल करने के लिए किया जाता है। रेड कॉर्नर नोटिस एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध है जिसे आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है। लेकिन सिर्फ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति दोषी है; उसे अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाना चाहिए। इस प्रकार का नोटिस एक सदस्य देश के अनुरोध पर प्रधान सचिवालय द्वारा किसी अपराधी के खिलाफ सदस्य देश द्वारा गिरफ़्तारी वारंट के आधार पर जारी किया जा सकता है.रेड कॉर्नर नोटिस एक अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट नहीं है। भारत सरकार के अनुरोध पर दाऊद इब्राहिम के खिलाफ यह नोटिस जारी किया गया है।
2. पीला कार्नर नोटिस(Yellow Corner Notice)
यह नोटिस लापता व्यक्तियों और अपहृत व्यक्तियों, अक्सर नाबालिगों और दिमागी रूप से कमजोर लोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस नोटिस की सहायता से लापता व्यक्तियों के मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इस नोटिस की प्रतियाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी चिपकायी जातीं हैं ताकि यदि कोई व्यक्ति खोये/अपहृत व्यक्ति के बारे में जानकारी देना चाहे तो आसानी से दे सके।
3. ब्लू कार्नर नोटिस (Blue Corner Notice)
यह नोटिस उस देश को जारी किया जाता है जहाँ से अपराधी या वांछित व्यक्ति का सम्बन्ध होता है। इस नोटिस के माध्यम से वांछित व्यक्ति के बारे उसकी विभिन्न क्रियाओं के बारे में जानकारी इकठ्ठा की जाती है। यह एक जांच का नोटिस है जिसे किसी व्यक्ति के बारे में पता लगाने, पहचानने या प्राप्त करने के लिए जारी किया गया है। इंटरपोल ने आईपीएल के पूर्व आयुक्त ललित मोदी के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। अब भारत सरकार ललित मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस मांग रही है।
4. ब्लैक कार्नर नोटिस (Black Corner Notice)
अज्ञात व्यक्तियों की जानकारी लेने के लिए इंटरपोल द्वारा ब्लैक नोटिस जारी किया गया है। हर साल करीब 150 ब्लैक नोटिस इंटरपोल द्वारा जारी किए जाते हैं। यहां अज्ञात व्यक्ति का अर्थ है एक ऐसी मृत व्यक्ति से है जिसकी पहचान पुलिस और चिकित्सा परीक्षकों द्वारा नही बताई जा सकी है।
5. बैगनी नोटिस (Purple corner Notice)
इस प्रकार के नोटिस को जारी करने का मतलब पर्यवरण को नुकशान पहुँचाने वाले लोगों के खिलाफ जारी किया जाता है।यह नोटिस उन अपराधियों के लिए जारी किया जाता है जो जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनके शरीर के हिस्से बेचते हैं। भारत में एक सींग वाले गेंडे का शिकार (इसके सींग की चीन का बाजार में बहुत मांग है) और बंगाल टाइगर का शिकार (खाल और नाखून के लिए) करने वाले लोगों के खिलाफ इस प्रकार का नोटिस जारी किया जाता है।
6.ग्रीन कॉर्नर नोटिस (Green Corner Notice)
ग्रीन नोटिस को ऐसे व्यक्तियों के बारे में चेतावनी और जानकारी प्रदान करने के लिए जारी किया जाता है जिन्होंने जघन्य अपराध किए हैं और भविष्य में इन अपराधों को फिर कर सकते हैं। इस प्रकार के नोटिस बारबार यौन अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ जारी किया जाता है।
7. इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना (Interpol-United Nations Security Council Special Notice)
इस प्रकार की सूचना समूहों और व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समितियों (UN Security Council Sanctions Committees)के निशाने पर होते हैं। इंटरपोल ने अभी तक 500 से अधिक ऐसे नोटिस जारी किए हैं। लश्कर-ए-तैयबा, तालिबान और अल-कायदा जैसे आतंकवादी समूहों को इस तरह की नोटिस जारी किये गए है।
8. ऑरेंज कार्नर नोटिस (Orange Corner Notice)
इस प्रकार का नोटिस एक ऐसे व्यक्ति, वस्तु, पार्सल बम, संदिग्ध हथियार और अन्य खतरनाक और विस्फोटक सामग्री के बारे में सतर्क करने के लिए किया जाता है, जिससे कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा हो। हाल ही में इस प्रकार का नोटिस फ्रांस सरकार के अनुरोध पर एक 'वजन कम करने वाली गोली' (tablet-"miracle diet pill") के खिलाफ जारी किया गया था।
इस प्रकार आपने पढ़ा कि इंटरपोल द्वारा कितने प्रकार के नोटिस जारी किये जाते हैं और इन नोटिसों को जारी करने के क्या क्या उद्येश्य होते हैं।