भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई द्वारा यह घोषणा 26 मार्च 2019 को की गई थी। पीएनबी पर वित्तीय लेन-देन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग करने का आरोप है। दरअसल आरबीआई ने स्विफ्ट परिचालन के संदर्भ में नियामकीय निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर सरकारी क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया है।
मामला क्या है?
स्विफ्ट वैश्विक मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका इस्तेमाल वित्तीय इकाइयों द्वारा वैश्विक स्तर पर होने वाले लेनदेन के लिए किया जाता है. पीएनबी में आभूषण कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी द्वारा किए गए 14,000 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में इसी मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग किया गया था।
मुख्य तथ्य
आरबीआई ने विभिन्न निर्देशों के समयबद्ध क्रियान्वयन और स्विफ्ट परिचालन को मजबूत करने में विफल रहने वाले 36 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों पर 71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
आरबीआई द्वारा जिन प्रमुख बैंकों पर जुर्माना लगाया गया था उनमें एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचएसबीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी बैंक, केनरा बैंक और यस बैंक शामिल हैं. हालांकि, इस सूची में पीएनबी का नाम नहीं था।
रिपोर्ट्स के अनुसार, आरबीआई ने मार्च 2019 में विभिन्न निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर चार बैंकों पर जुर्माना लगाया था जिसमें भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), यूनियन बैंक, देना बैंक और आईडीबीआई बैंक शामिल थे।
इसमें यूनियन बैंक पर तीन करोड़ रुपये, देना बैंक पर दो करोड़ रुपये और आईडीबीआई बैंक तथा एसबीआई पर एक करोड़ का जुर्माना लगाया गया था।
स्विफ्ट क्या है?
स्विफ्ट एक ऐसा नेटवर्क प्रदान करता है जो वित्तीय संस्थानों को एक सुरक्षित, मानकीकृत और विश्वसनीय वातावरण में वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। स्विफ्ट प्रत्येक वित्तीय संगठन को एक अनोखा कोड प्रदान करता है, जिसमें आठ अक्षर या 11 वर्ण हैं। कोड को एकांतर रूप से बैंक पहचानकर्ता कोड (बीआईसी), स्विफ्ट कोड, स्विफ्ट आईडी या आईएसओ 9362 कोड कहा जाता है।
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