सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आज एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार 01 दिसंबर, 2017 के बाद बेचे जाने वाले सभी चार पहिया मोटर वाहनों पर वाहन के विनिर्माता या उसके अधिकृत डीलर, जैसा भी मामला हो, द्वारा फास्टैग फिट किए जाएंगे। बिना विंड स्क्रीन के ड्राइव अवे चेसिस के रूप में बेचे जाने वाले वाहनों के मामले में फास्टैग वाहन मालिक द्वारा इसके पंजीकरण कराए जाने से पूर्व फिट किए जाएंगे। इस बारे में, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के संबंधित खंड में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।
क्या है फास्टैग
फास्टैग रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग की तरह है, जिसे वाहन की स्क्रीन पर लगाया जाता है। इसका फायदा यह होता है कि इसे एक बार कुछ राशि देकर रिचार्ज कराया जा सकता है और जब वाहन किसी भी टोल प्लाजा से गुजरता है तो वहां वाहन चालक को रुककर टोल देने की जरूरत नहीं पड़ती और इस टैग के जरिए टोल पर वाहन की पहचान हो जाती है और उस टैग में जमा राशि में से ही टोल की राशि खुद ही कट जाती है। इस तरह से इस टैग में जमा राशि के समाप्त होने के बाद उसे फिर से रिचार्ज कराया जा सकता है। इसके लिए देशभर के टोल प्लाजा में आरएफआईडी रीडर लगाया जा रहा है। साथ ही साथ हाइब्रिड ईटीसी का काम चल रहा है। इन हाइब्रिड लेन में से एक लेन को फास्टैग वाहनों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। ताकि फास्टैग वाहनों से स्वत ही टोल टैक्स का भुगतान हो सके।