Wednesday, 23 May 2018

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)


प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) को 5,500 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे तीन वर्षों के लिये 2017-18 से 2019-20 तक जारी रखने की अनुमति दी है। इस योजना से तीन वित्तीय वर्षों में 15 लाख लोगों के लिये रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
(Prime Minister's Employment Generation Programme-PMEGP)
  • PMEGP सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 2008-09 से लागू किया जा रहा ऋण सब्‍सिडी से जुड़ा एक प्रमुख कार्यक्रम है।
  • प्रधानमंत्री रोजगार  सृजन कार्यक्रम दो योजनाओं- प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर बनाया गया है।
  • भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission-KVIC) को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
  • राज्य स्तर पर यह योजना राज्य KVIC निदेशालय, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIBs), जिला उद्योग केंद्रों और बैंकों के माध्यम से लागू की जाती है।
  • इस योजना का उद्देश्‍य पारंपरिक दस्‍तकारों तथा ग्रामीण और शहरी बेरोज़गार युवाओं की सहायता कर गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्‍म उद्यम स्‍थापित करके स्‍वरोजगार  के अवसर पैदा करना है।
  • योजना के प्रारंभ से 31.01.2018 तक अनुमानित 37.98 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करते हुए 9564.02 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी सब्‍सिडी के साथ कुल 4.55 लाख सूक्ष्‍म उद्यमों को मदद दी गई है।