फ्रांस में लैंगिक बराबरी सुनिश्चित करने वाले विभाग की मंत्री मर्लेन शियपा ने हाल ही में मीडिया को दी गयी जानकारी में बताया कि फ्रांस सरकार द्वारा जल्द ही सहमति से सेक्स करने की आयु 15 वर्ष की जाएगी।
यदि सरकार ऐसा करती है तो 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के साथ सेक्स करना बलात्कार माना जायेगा. हाल ही में 11 वर्षीय दो लड़कियों के साथ किये गये सेक्स के बाद इस मामले को उठाया गया और 15 वर्ष की आयु पर आम सहमति बनी. 21 मार्च को मंत्रिमंडल के समक्ष नया कानून पेश किया जाएगा।
क्या है मौजूदा कानून?
वर्तमान कानून में 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है। इसके अलावा अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना होगा कि यौन संबंध जबरदस्ती बनाए गए हैं। मौजूदा कानून के अनुसार, यदि हिंसा और जबरदस्ती के सबूत नहीं मिलते हैं तो बचाव पक्ष पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का नहीं बल्कि यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज होगा। इस मामले में अधिकतम पांच साल की जेल और 75,000 यूरो (87,000 डॉलर) के जुर्माना की सजा का प्रावधान है।
स्वास्थ्य मंत्री एग्नेस बुजयान के अनुसार सेक्स के लिए सहमित देने की न्यूनतम आयु तय करने के फैसले से सामूहिक जागरूकता बढ़ेगी। इससे कानूनी और गैरकानूनी कार्यों की भी समझ बढ़ेगी।
पृष्ठभूमि
नवम्बर 2017 में 30 वर्ष के एक व्यक्ति को रेप के आरोपों से बरी कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त ने 11 साल की पीड़िता के साथ जोर-जबर्दस्ती या हिंसा नहीं की थी। इसी प्रकार 28 वर्ष के एक व्यक्ति को भी 11 वर्ष की पीड़िता के साथ रेप का दोषी न बनाकर उसे बरी कर दिया गया क्योंकि फ्रांस के कानून में ऐसा प्रावधान नहीं था। हालांकि बाद में कोर्ट ने फैसला बदलते हुए इन पर रेप का केस चलाने का निर्णय लिया।
विभिन्न देशों में सहमति से सेक्स की आयु
स्पेन और दक्षिण कोरिया: 13 वर्ष
ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, इटली और पुर्तगाल: 14 वर्ष
ग्रीस, पोलैंड, स्वीडन: 15 वर्ष
बेल्जियम, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, स्पेन, रूस: 16 वर्ष
साइप्रस: 17 वर्ष
माल्टा, तुर्की, भारत: 18 वर्ष
भारत में सेक्स की सहमति पर कानून और सही उम्र
भारत में सहमति की सही उम्र 18 वर्ष रखी गई है। यह उम्र आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित की गई है। सन 1892 में एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ हुए वैवाहिक बलात्कार के बाद यौन सहमति की उम्र 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। इसके बाद वर्ष 1949 में गर्भावस्था के प्रथम चरण में महिलाओं केस्वास्थ्य स्थितियों पर ध्यान देते हुए इस विषय पर सहमति की उम्रको 15 वर्ष कर दिया गया था। वहीं 1982 में एक अन्य संशोधन के बाद इसको 15 वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद वर्ष 2014 में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013, के तहत बदलाव करते हुए सहमति की उम्र 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई।