Wednesday 28 March 2018

‘इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018’ (Electoral Bond Scheme, 2018)


भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना द्वारा हाल ही में ‘इलेक्टोरल बॉण्ड  स्कीम, 2018’ को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य देश में राजनीतिक वित्तपोषण की व्यवस्था को सही करना है। ‘इलेक्टोरल बॉण्ड’ राजनीतिक दलों को दान करने के लिये लाया गया एक वित्तीय साधन है, जिसे केंद्र सरकार की अनुज्ञा (authorization) पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। इसे केवल चेक (cheque) एवं डिजिटल भुगतान के माध्यमों द्वारा ही खरीदा जा सकता है। अर्थात् नकद भुगतान करके इसे नहीं खरीदा जा सकता है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं- 

➤ इसे देश के किसी नागरिक अथवा देश में निगमित किसी निकाय द्वारा मौजूदा के.वाई.सी. मानदंडों की पूर्ति कर तथा बैंक खाते से भुगतान करके ही खरीदा जा सकेगा। 

➤ इसे 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 10,00,000 रुपए तथा 1,00,00,000 रुपए के गुणकों में (किसी भी मात्रा में) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की निर्दिष्ट शाखाओं से बैंक खाते से भुगतान करके खरीदा जा सकेगा। 

➤ इसे ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951’ की धारा 29(ए) के तहत पंजीकृत केवल वैसे राजनीतिक दलों को ही दान दिया जा सकेगा, जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल मतदान का कम-से-कम 1 प्रतिशत वोट अर्जित किया हो। 

➤ इस चुनावी बॉण्ड में प्राप्तकर्त्ता (payee) का नाम दर्ज नहीं किया जाएगा। किंतु इसे एक अधिकृत राजनीतिक दल द्वारा किसी प्राधिकृत बैंक के केवल अधिकृत बैंक खाते के जरिये ही आहरित किया जा सकेगा।

➤ वचन-पत्र (Promissory Note) की प्रकृति के इस बैंकिंग उपकरण पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।